
अवैध शराब के विरुद्ध पाण्डातराई पुलिस की प्रभावी कार्यवाही जारी।
आबकारी अधिनियम के तहत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।
आरोपियों के कब्जे से 29 पौवा देशी एवं अंग्रेजी शराब तथा घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल जब्त।
कवर्धा/कबीरधाम पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोडला अखिलेश कुमार कौशिक के दिशा निर्देश में थाना पाण्डातराई पुलिस द्वारा अवैध शराब, जुआ-सट्टा एवं अन्य अपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध लगातार सघन अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में दिनांक- 06.05.2026 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम परसवारा स्थित काका ढाबा के सामने घेराबंदी कर कार्रवाई की गई। इस दौरान आरोपी —(1) सुशील साहू, पिता मिलऊवा साहू, उम्र 40 वर्ष (2) मनीष साहू, पिता कपिल साहू, उम्र 22 वर्ष
दोनों निवासी ग्राम पलानसरी, थाना पाण्डातराई, जिला कबीरधाम (छ.ग.) को अवैध शराब परिवहन करते पकड़ा गया। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से एक नीले रंग के पिठ्ठू बैग में रखी —
16 नग रॉयल ग्रीन व्हिस्की (प्रत्येक 180 एमएल) कुल 2.880 बल्क लीटर, कीमत लगभग 3040/- रुपये व
13 नग रोमियो देशी प्लेन मदिरा (प्रत्येक 180 एमएल) कुल 2.340 बल्क लीटर, कीमत लगभग 1040/- रुपये कुल 29 पौवा देशी एवं अंग्रेजी शराब, कुल 5.220 बल्क लीटर कीमत 4080/- रुपये तथा परिवहन में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल हीरो होंडा सी डी डॉन क्रमांक- CG-09 H 3177 कीमत लगभग 40,000/- रुपये जब्त की गई। जप्त मशरूका की कुल कीमत 44,080/- रुपये आंकी गई है।
आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक कमलाकांत शुक्ला, प्रधान आरक्षक राधेश्याम चंद्रवंशी, जावेद खान, आरक्षक पुरुषोत्तम वर्मा, राजेन्द्र सोनवानी, शत्रुघ्न साहू, छोटे लाल यादव एवं मार्तंड चंद्रवंशी का विशेष योगदान रहा।



