कवर्धाछत्तीसगढ़

नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2026 एवं पंचायत निर्वाचन को लेकर कबीरधाम जिले में धारा 144 लागू

नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2026 एवं पंचायत निर्वाचन को लेकर कबीरधाम जिले में धारा 144 लागू

कवर्धा/ 11 मई 2026। नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2026 के तहत कबीरधाम जिला अंतर्गत नगर पंचायत स. लोहारा में अध्यक्ष पद तथा जनपद पंचायत क्षेत्र के रिक्त पंच एवं सरपंच पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराई जानी है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गोपाल वर्मा ने निर्वाचन अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्रों में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गोपाल वर्मा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया गया है कि निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 2(1) में वर्णित अस्त्र-शस्त्र एवं विस्फोटक सामग्री जैसे बन्दूक, रायफल, पिस्तौल, भाला, बल्लम, बर्छा, लाठी अथवा अन्य हथियार लेकर नहीं घूमेगा तथा न ही उनका परिवहन करेगा। जारी आदेश के अनुसार आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश पुलिस, सीआरपीएफ, एसएएफ तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में तैनात शासकीय कर्मियों पर लागू नहीं होगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है तथा निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावशील रहेगा।

Nohar Das Manikpuri

Founder/Editor

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