
13 सितम्बर को नेशनल लोक अदालतः – न्यायालयों में सुलह-समझौता का अभियान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दिए जरूरी निर्देश

आगामी 13 सितम्बर 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जिला न्यायालय, कबीरधाम में तैयारियां जोरो पर है। इसी क्रम में दिनांक 20.08.2025 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कबीरधाम श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे ने न्यायिक अधिकारियांे की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की।
उक्त बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्देशित किया कि, ऐसे सभी प्रकरण, जो शमनीय एवं राजीनाम योग्य है, उन्हें चिन्हांकित कर शीघ्र ही संबंधित पक्षकार को नोटिस जारी किया जाये । इन मामलों को लोक अदालत में समझौता के माध्यम से निराकृत किया जाना है, जिससे न केवल समय और धन की बचत होगी बल्कि विवाद की जड़ो में बैठे बैरभाव और वैमनस्यता का अंत कर पक्षकारों के बीच मधुर संबंधों की पुर्नस्थापना भी संभव हो सकेगी। प्री-सिटींग के माध्यम से पक्षकारों को समझाईश देने, सुलह के लिए प्रोत्साहित करने तथा मध्यस्थता केन्द्र में उपयुक्त मामलों को स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि, नेशनल लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां विवादों का समाधान त्वरित, सस्ता और सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि, जिला न्यायालय परिसर में स्थित ए0डी0आर0 भवन के मध्यस्थता केन्द्र में मामलों का समाधान न्यायाधीश व अधिवक्ताओं की मध्यस्थता में आपसी सुलह से किया जा रहा है। यह पहल न केवल न्यायिक प्रक्रिया को गति देती है अपितु सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देती है।






