कवर्धाछत्तीसगढ़

दशरंगपुर पुलिस ने अपहृता नाबालिग बालिका को बरामद कर उसके पिता को किया सुपुर्द 

अपहृत नाबालिग बालिका को आरोपी द्वारा बहलाफुसलाकर भगा ले जाकर कई बार शारीरिक संबंध बनाना।

दशरंगपुर पुलिस ने अपहृता नाबालिग बालिका को बरामद कर उसके पिता को किया सुपुर्द 

आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल।

कवर्धा /मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, चौकी दशरंगपुर थाना पिपरिया में एक नाबालिग पीडिता उम्र 17 वर्ष 24 दिन को अज्ञात आरोपी दिनांक 22.10.2024 के सुबह 09:30 बजे करीबन बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की पीडिता के पिता की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 336/2024 धारा 137(2) BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जो प्रकरण महिला संबंधी अपराध एवं नाबालिग पीडिता का होने से प्रकरण गंभीर अपराध का हो जाने से पुलिस अधीक्षक जिला-कबीरधाम धर्मेंद्र सिंह छवई (भा.पु.से.) के द्वारा पीडिता एवं आरोपी का हर संभव पतातलाश करने निर्देश देने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल (रा.पु.से.) व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय प्रतीक चतुर्वेदी (रा.पु.से.) कबीरधाम के मार्गदर्शन पर 17 वर्षीय पीडिता को रायपुर से बरामद किया गया जिससे पूछताछ करने पर बताई कि घटना दिनांक को आरोपी सूरज चन्द्राकर पिता शिवप्रसाद चन्द्राकर उम्र 28 वर्ष निवासी चूचरुंगपुर चौकी दसरंगपुर थाना पिपरिया जिला कबीरधाम के द्वारा शादी करने का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाना बताई। प्रकरण में धारा 87, 64 (2)n BNS, 6 पास्को एक्ट जोडी गई तथा आरोपी सूरज चन्द्राकर को दिनांक 24.10.2024 को गिरफ्तार कर आज दिनांक 24.10.2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर पेश किया गया।

उपरोक्त कार्यवाही में चौकी दशरंगपुर उपनिरीक्षक अरविन्द साहू, सउनि संदीप चौबे, सउनि रूपराम पट्टावी, प्र आर संजय गुप्ता, आरक्षक विजय चंद्रवंशी, तीरथ साहू, महिला आरक्षक नीता , का विशेष योगदान रहा है।

Nohar Das Manikpuri

Founder/Editor

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