कवर्धाछत्तीसगढ़

9 मई को नेशनल लोक अदालत का होगा आयोजन

अध्यक्ष, विधिक सेवा प्राधिकरण का कबीरधाम ने थाना प्रभारियों की ली बैठक, लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए दिए निर्देश

9 मई को नेशनल लोक अदालत का होगा आयोजन

अध्यक्ष, विधिक सेवा प्राधिकरण का कबीरधाम ने थाना प्रभारियों की ली बैठक, लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए दिए निर्देश

पैरालीगल वॉलंटियर्स लोगों को कर रहे जागरूक

नेशनल लोक अदालत के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से ले सकते हैं जानकारी

कवर्धा/ 9 अप्रैल 2026। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के अनुक्रम में छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार दिनांक 09 मई 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य में तहसील न्यायालय के स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजित किया जाकर राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सुलह समझौता से निराकृत किये जाने है।

माननीय कु. संघरत्ना भतपहरी, प्रधान जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम द्वारा आगामी नेशनल लोक अदालत के संबंध जिले के समस्त थाना प्रभारियों के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित थाना प्रभारियों को आगामी नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उक्त नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु इस स्थापना अन्तर्गत विभिन्न थानाओं में पदस्थ पैरालीगल वालिन्टियर्स द्वारा अपने क्षेत्रों में विभिन्न सुदुर अंचलों के गांवों, नगरों, कस्बों में नेशनल लोक अदालत के लाभों के बारे में बताते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसी प्रकार विभिन्न विभागों के नगरों, गांवो में भ्रमण करने वालों वाहनों के माध्यम से भी उक्त नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर निराकरण हेतु दाण्डिक राजीनामा योग्य प्रकरण, चेक बाउन्स अर्थात् 138 वाले मामले, बैंक रिकवरी अर्थात् प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरण, भरण-पोषण धारा 125 के प्रकरण, परिवार न्यायालय से संबंधित प्रकरण, श्रमिक प्रकरण, जमीन विवाद प्रकरण, विद्युत प्रकरण, जलकर प्रकरण, सम्पत्ति कर, टेलीफोन प्रकरण तथा राजस्व प्रकरणों को नियत किया गया है और उपस्थित पक्षकारगण के मध्य उपजे विवाद को वैकल्पिक समाधान के तहत लोक अदालत में उनके मध्य राजीनामा की सम्भावनाओं को तलाश करते हुए, उक्त नेशनल लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिक से अधिक प्रकरणों का चिन्हांकित करते हुए रखा जाना है। नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है तथा नम्बर 07741-299950 पर भी जानकारी ली जा सकती है।

Nohar Das Manikpuri

Founder/Editor

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