
लाइसेंसी पिस्टल दिखाकर धमकी देकर अवैध वसूली करने वाले आरोपी को कबीरधाम पुलिस ने किया गिरफ्तार
लायसेंसी पिस्टल, मैगजीन, जिंदा कारतूस, कार व अन्य सामग्री जप्त
जिला कबीरधाम में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (IPS) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं अमित पटेल तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी आशीष शुक्ला के मार्गदर्शन में असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सतत कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में कबीरधाम पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
प्रकरण में दिनांक 08.04.2026 को प्रार्थी पिताम्बर गुप्ता, निवासी ग्राम धिरहा, थाना कवर्धा द्वारा थाना कोतवाली में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 02.04.2026 को रात्रि लगभग 10:30 बजे आरोपी सचिन चड्डा उसकी किराना दुकान में आया और स्वयं को एफसीआई का बड़ा अधिकारी बताते हुए चोरी के चावल खरीदने का झूठा आरोप लगाकर धमकाने लगा। आरोपी द्वारा अपने पास रखी लाइसेंसी पिस्टल दिखाकर प्रार्थी को डराया गया तथा जेल भेजने की धमकी देकर 60,000 रुपये की मांग की गई, जिससे भयभीत होकर प्रार्थी ने 50,000 रुपये आरोपी को दे दिए।
उक्त रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 140/2026 धारा 308(6) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लिए गए तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की गई।
जांच के दौरान आरोपी सचिन चड्डा पिता भरत लाल चड्डा, उम्र 47 वर्ष, निवासी जबलपुर (म.प्र.) एवं वर्तमान निवास रायपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी द्वारा अपराध करना स्वीकार किया गया। आरोपी के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर एक कार ग्रैंड विटारा क्रमांक MP-20-ZK-8201, एक नग 0.32 बोर की लाइसेंसी पिस्टल, 02 नग मैग्जीन तथा 11 राउंड जिंदा कारतूस एवं पिस्टल पाउच जप्त किया गया।
आरोपी को दिनांक 09.04.2026 को 15:25 बजे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही जारी है तथा प्रकरण की विवेचना प्रचलित है।
कबीरधाम पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार स्वयं को अधिकारी बताकर धमकाने या अवैध वसूली करने का प्रयास करता है, तो तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष में सूचना दें।
उक्त कार्यवाही में थाना कोतवाली की टीम का सराहनीय योगदान रहा।



